ग्राम प्रधान समेत 4 को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

कोंच :  चंदुर्रा गांव में हुए चर्चित अग्निकांड मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्राम प्रधान सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया गया है। करीब 8 वर्षों तक चले लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। 

यह मामला उस समय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था, जब कोंच क्षेत्र के चंदुर्रा गांव में भीषण अग्निकांड हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच करते हुए चार आरोपियों गौरीशंकर पुत्र पूनू, रवींद्र कुमार पुत्र महेश (मौजूदा प्रधान), धर्मेंद्र बरार पुत्र गौरीशंकर तथा गरीबदास पुत्र सुखईं के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आरोपियों ने एक दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी जिसमें उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने यह कठोर फैसला सुनाया जिसमें चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 1,12,000 रुपये का अर्थदंड आयद किया गया है। इस निर्णय को न्याय की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इस केस की विवेचना उस समय कोंच के प्रभारी निरीक्षक रहे और वर्तमान में आईजी झांसी परिक्षेत्र के पीआरओ निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा द्वारा की गई थी, जिनकी भूमिका इस प्रकरण में महत्वपूर्ण रही।


रिपोर्टर : राहुल कुमार पटेल 

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