खाद्य पदार्थ फर्मों के विरूद्ध चालान पेश,सबस्टेण्डर्ड पाये गये प्रकरणों के अंतर्गत हुए चालान

जयपुर : श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनो में से, सबस्टेण्डर्ड पाये गये प्रकरणों में सोखिया ट्रेडर्स, सांगानेर रोड जयपुर के घी के दो नमूने, शुभम प्रोविजनल स्टोर, महेश नगर जयपुर का धी, सुरेन्द्र कुमार ब्रजेश कुमार, टॉक फाटक जयपुर का घी, श्याम एन्टरप्राईजेज, झोटवाडा जयपुर के घी के दो नमूने, मित्तल एण्ड सन्स, सीकर रोड जयपुर के घी के दो नमूने, झण्डेवालाज फूडस लिमिटेड, वीकेआई जयपुर के घी के दो नमूने,न्यू भास्कर ढाबा, आगरा रोड जयपुर का पनीर,शर्मा स्वीट्स केटर्स, बनीपार्क जयपुर का मावा,मार्की मामोज (जे.बी. आईएनसी), वैशाली नगर जयपुर का पनीर, प्रहलाद मावा भण्डार, चीथवाडी चौमू जयपुर का मावा,श्योर बुलिंग कम्पनी, केअर ऑफ हॉटल इम्पेरियल एम.आई रोड जयपुर का पनीर,टीजीआईबी, वैशाली नगर जयपुर के पनीर एवं दही, स्वास्तिक, गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर का धनिया पाउडर,एस.आर.के. मिल्क प्रोडक्टस, रामगंज जयपुर का पनीर, जोया बेकरी, शास्त्री नगर जयपुर का कीम रोल, राधा कृष्णा बेकरी, ब्रहमपुरी जयपुर का वनस्पति एवं भाटिया पनीर एवं टिक्का, राजा पार्क जयपुर का पनीर फर्मों के विरूद्ध चालान माननीय न्यायनिर्णयन अधिकारी जयपुर में प्रस्तुत किये गये है। 

श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर श्री एच. गुईटे के निर्देशानुसार चालये जा रहे फल एवं सब्जियों के नमूनीकरण के अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल जयपुर प्रथम के द्वारा आज दिनांक तक कुल 36 नमूनें फल एवं सब्जियों के लिये गये साथ ही सभी फल एवं सब्जी विक्रेताओं को सड़े गले फल विक्रय नहीं करने हेतु हिदायत जारी करते हुये फलो को प्रतिबंधित  कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पकाने के लिये पांबद किया गया एवं एफएसएआई द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार फलो को पकाने में एथिलीन गैस के चैम्बर / एथोफेन के सेसे नियमानुसार काम में लेने हेतु निर्देशित किया गया।

रिपोर्टर : विजयभवानी 

 

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