बोरिया के चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में कुल्‍हाडी व लोहे की सब्‍बल से 3 लोगो की हत्‍या

झाबुआ : न्‍यायालय ओमप्रकाश बोहरा, अपर सत्र न्‍यायाधीश, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा अभियुक्‍तगण कमल उर्फ कोमलिया पिता रामचंद्र गामड़ निवासी झकनावदा व बादर पिता खीमा मेडा निवासी बोरिया तहसील पेटलावद को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, 360 भादवि में 10-10 वर्ष के कारावास एवं कुल 50000-50000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक प्‍यारेलाल चौहान तहसील पेटलवद जिला झाबुआ द्वारा किया गया। 

सहायक जिला मिडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ ने बताया कि  कि दिनांक 25.06.2021 को फरियादी दल्ला पिता पांगलिया डामर, भील, उम्र 40 वर्ष निवासी बोरिया ने मौखिक रिपोर्ट किया कि उसके पिता पांगलिया पिता धुलिया डामर व उसकी मां फुंदीबाई तथा उसके छोटे भाई दिलीप की लडकी कन्या उम्र 16 वर्ष उसके माता-पिता के साथ बोरिया घाटी वाले घर पर रहते थे तथा वहीं पर सोते थे और खाना खाने के लिये उसके पास बोरिया वाले गांव पर आते थे। दिनांक 24.06.2021 को उसकी मां तथा कन्या खाना खाकर उसके पिता के लिये खाना लेकर बोरिया घाटी वाले घर पर सोने के लिये चले गये थे तथा रोज सुबह 06.00 बजे उसके बोरिया गांव वाले घर पर आ जाती थी। उसकी मां व पिता सुबह 08.00 बजे तक घर नहीं आये तो उसने उसके छोटे लडके विष्णु को बोरिया घाटी वाले घर पर भेजा तो उसका लडका घबराते हुये आया और बताया कि मोटी बाई, बा, कन्या अर्थात् फुंदीबाई, पांगलिया एवं कन्या को घर के अंदर पडे हुये है तीनों के सिर में चोटे लगी है, खून निकला हुआ है। जिस पर से अभियोगी दल्ला और राकेश दोनों बोरिया घाटी वाले घर पर गये तो देखा कि अभियोगी दल्ला की मां फुंदीबाई को बाए कान पर, दाढी के पास चोट लगी थी। खून निकला हुआ था तथा अभियोगी दल्ला के पिता को सिर के पीछे की ओर चोट लगी थी व सिर पर मांस दिख रहा था व खून निकला था। अभियोगी दल्ला के पिता पांगलिया व मां फुंदीबाई व भाई की लडकी कन्या को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से घर में घुसकर हत्या कर दी। घटना स्थल के आसपास सर्चिंग की गई सर्चिंग के दौरान घटना से कुछ दूरी पर एक आधार कार्ड कमल पिता रामचंद्र डामर निवासी झकनावदा के नाम का आधार कार्ड मिला तथा उससे 50 फीट दूरी पर नदी के पास चाबी का गुच्छा जिसमें मोटरसाइकिल की चाबी एवं घरेलू तालों की चाबी व एक स्टील जैसे धातु की सफेद रिंग (अगूठी) जप्त हुई थी। प्रकरण की विवेचना के दौरान उक्त साक्ष्य के आधार पर अज्ञात आरोपियों का पता कर कमल पिता रामचंद्र जाति गामड उम्र 35 वर्ष एवं बादर पिता खीमा जाति मैडा उम्र 26 वर्ष निवासी बोरिया से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध करना स्वीकार करने पर उक्त दोनों आरोपीगण को दिनांक 26.06.2021 को गिरफ्तार किया जाकर हत्या के संबंध में पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य विधान मेमोरेण्डम तैयार किये जाकर आरोपी कमल के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके खेत पर बनी टापरी से एक कुल्हाडी मय हत्थे की खून लगी तथा कमल का खून आलूदा सर्ट, उसका एक खून आलूदा पेंट तथा आरोपी बादर से मेमोरेण्डम के आधार पर उसके घर ग्राम बोरिया पर उसकी निशादेही से एक लोहे का सब्बल खून आलूदा, उसकी एक खून आलूदा सर्ट व उसका खून आलूदा एक जिन्स का पेंट जप्त किया गया है एवं प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण कमल पिता रामचंद्र गामड उम्र 35 वर्ष, निवासी झकनावदा तथा बादर पिता खीमा मैडा उम्र 26 वर्ष, निवासी बोरिया के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विवेचना के दौरान अनुसंधान पूर्ण कर अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्‍त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित कर अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया था । विचारण के दौरान न्‍यायालय में आई साक्ष्‍य के आधार पर अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया। कि अभियुक्‍तगण ने मृतक पांगलिया, फुंदीबाई एवं कन्‍या को कुल्‍हाडी मय हत्‍थे व एक लोहे का सब्‍बल से मारना।  इस प्रकार विशेष लोक अभियोजक ने अपना मामला न्‍यायालय में मौखिक एवं दस्‍तावेज साक्ष्‍य से तथा मौखिक तर्क प्रस्‍तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया गया, इस कारण माननीय न्‍यायालय द्वारा संतुष्‍ट होकर अभियुक्‍तगण कमल उर्फ कोमलिया पिता रामचंद्र गामड़ व बादर पिता खीमा मेडा निवासी बोरिया तहसील पेटलावद को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, 360 भादवि में 10-10 वर्ष के कारावास एवं कुल 50000-50000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।

रिपोर्टर : मनीष कुमट 

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