श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

झकनावदा : श्रृंगेश्वर धाम क्षेत्र में श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनपद पंचायत पेटलावद ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर झाबुआ के निर्देशों के अनुपालन में श्रृंगेश्वर धाम के आसपास स्थित जलाशय क्षेत्र में छोटी अथवा बड़ी किसी भी प्रकार की नाव के संचालन पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेटलावद गौरव जैन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माही डैम चारण कोटड़ा (बैकवॉटर क्षेत्र) के अंतर्गत श्रृंगेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नाव संचालन संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति, संस्था या संचालक द्वारा सक्षम कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना नाव का संचालन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि

प्रशासन का मानना है कि वर्षा ऋतु के दौरान जलस्तर में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। प्रशासन ने संबंधित ग्राम पंचायत, सरपंच, रोजगार सहायक एवं अन्य अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

सभी संबंधित विभागों को भेजी गई सूचना

आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर झाबुआ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद तथा अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी गई है, ताकि क्षेत्र में प्रभावी निगरानी रखी जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा बिना अनुमति किसी भी प्रकार की नाव का संचालन या उपयोग न करें। इससे जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सकेगा। वही आदेश प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत भेरूपाड़ा के सहायक सचिव रतनलाल सिंगार के द्वारा माही नदी ने नाव चलाने वाले समस्त नाव चालकों को बुलाकर समझाइश देते हुए कलेक्टर के आदेश का पालन करने की समझाइश दी।

रिपोर्टर :  मनीष कुमट

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