'बाल विवाह रोकथाम' हेतु जागरूकता कार्यक्रम

झालावाड़ - जिला कलेक्टर झालावाड़ के आदेश क्रमांक बाल अधि. /2025-2026/225-36/ दि. 8/8/2025 के क्रम में 'बाल विवाह रोकथाम' हेतु जागरूकता कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार अन्तरराष्ट्रीय बालिका दिवस दिनांक 11/10/2025को स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलाना में "बाल विवाह गतिविधि" के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें कक्षा एक से 12वीं तक के सभी छात्रों ने भाग लिया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा विकास, जागरूकता, चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 द्वारा बाल विवाह रुकवाने की तात्कालिक प्रक्रिया, बाल शारीरिक विकास में बाधा, केरियर और आजीविका निर्माण में बाधक, लड़का और लड़की के पुरूष होने का आधिकारिक उम्र 21और 18 वर्ष हैं, यदि इससे कम उम्र के नाबालिक लडका या लडकी की शादी हो जाती है तो, इस विवाह को अभियोजन पक्ष जिला न्यायालय से शून्य घोषित करवा सकता है। प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, पटवारी, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, थानेदार, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच, वार्ड पंच बाल विवाह को रोकने के लिए बाध्य हैं। एस डी जी संस्था द्वारा 2030 तक बाल विवाह प्रथा और जबरन विवाह प्रथा से देश को मुक्त करने का लक्ष्य रखती है। विद्यार्थियों को जागरूक करना, प्रचार, प्रसार करना सुनहरे शनिवार के तहत बाल विवाह गतिविधि के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीरेन्द्र श्रृंगी संचालन में आयोजित कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध पर कविता, बाल विवाह के गीतों की पंक्तियों के मनोरंजक तरीके विभिन्न जानकारियां देकर जागरूकता पैदा की गई। पवन कुमार नागर, रक्षा जोशी, हरीश नामा, सावित्री शर्मा, अशोक मीणा आदि ने बाल विवाह रोकथाम के उपाय बताए। बाल विवाह निषेध है, बाल विवाह अवैध हैं, नारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया है।
रिपोर्टर - रमेश चन्द्र शर्मा
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