खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई तक

झांसी : उप कृषि निदेशक ने जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि खरीफ मौसम 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणी कृषक का बीमा सम्बंधित शाखा से किया जायेगा। गैर-ऋणी कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भूमि संबंधित दस्तावेज, फसल बुवाई प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नम्बर) ले कर जनसेवा केन्द्र एवं फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) से 31 जुलाई, 2025 तक बीमा करा सकते है। बीमा कराने हेतु फसलवार कृषक द्वारा खरीफ 2025 में प्रीमियम दर 2 प्रतिशत बीमित राशि का निर्धारित है, ज्वार-850 रुपए, उर्द-374 रुपए, मूंग-424 रुपए, तिल-442 रुपए, मूंगफली-1266 रुपए, अरहर-1444 रुपए, धान-1296 रुपए कृषक द्वारा देय प्रीमियम रुपए प्रति हेक्टयर निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
रिपोर्टर : अंकित साहू
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