जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा ढाबों पर हुई छापामार कार्रवाई

झांसी : जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत एवं श्रावण मास में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों पर छापामार कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इस  दौरान "जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार" के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी दी।पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी झांसी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि आमजनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करने हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मिश्रा ढाबा कानपुर रोड चिरगांव झांसी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, किचन में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई जिसे तत्काल साफ-सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त  के संबंध में एक नोटिस भी जारी  किया गया, इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान दूध ,पनीर, बेसन एवं ग्रेवी के नमूने संग्रहित किए गए। लिए गए नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब  भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से मेडिकल कालेज क्षेत्र में प्रचार- प्रसार करते हुए लगभग 50/60 खाद्य कारोबारियों एवं लगभग 300 आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरुक किया गया।फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के आसपास फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार प्रचार-प्रसार करते हुए आमजनमानस को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाने की भी जानकारी व्यापारियों तथा आम जनमानस को दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
 सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) - II के मोबाईल नं० -9454468654 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह,ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

 

रिपोर्टर : अंकित साहू

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