लुटेरे को 05 वर्ष का कठोर कारावास,15 हजार रुपए अर्थदण्ड

झांसी : मासूम बेटे के साथ स्कूटी से जा रही महिला के गले से सोने की चैन झपटकर भागने के मामले में दोषी को सुनाई सज़ा  आठ साल पहले मासूम बेटे के साथ स्कूटी से जा रही महिला के गले से सोने की चैन लूटने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई,15 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया। विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा अमित कुमार सिंह ने थाना-सदर बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पत्नी रिंकी सिंह एवं डेढ़ वर्ष का बच्चा अनय सिंह 20 जुलाई 2018 को स्कूटी से सदर बाजार से वापस अपने घर नगरिया कॉलोनी कम्बल मिल के पास जा रही थी। तभी रास्ते में आर्मी बैरियर के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से आये और  उसकी पत्नी के गले की सोने की चेन पर पीछे से झपट्टा मारकर तोड़कर ले गये, जिससे उसकी पत्नी व बच्चा स्कूटी से गिर गये। चेन लगभग 2 तोले सोने की थी। तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त रिंकू उर्फ समीरूद्दीन एवं रहीश कुरैशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 अदद सोने की चेन का टुकड़ा बरामद कर धारा-392,411 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में दोषसिद्ध अपराधी रिंकू उर्फ समीरूद्दीन को धारा-392 भारतीय दण्ड संहिता में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा-411 भारतीय दण्ड संहिता में 03 के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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