मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु मिलेगा ऋण

झांसी : उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने अवगत कराया है कि जनपद झाँसी के 18-40 वर्ष तक की आयु के हाईस्कूल पास व्यक्तियों को जो स्वरोजगार हेतु उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक हैं, वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत योजना की वेवसाईट https://msme.up.gov.in  पर योजना का चयन करते हुये स्वंय को पंजीकृत कर आनलाईन आवेदन कर सकते हैैं। आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल पास का प्रमाण पत्र), फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र हाईस्कूल या समकक्ष, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। 
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत उद्योग (उत्पादन) मद में रू0 25 लाख तक व सेवा क्षेत्र में रू0 10 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है, अभ्यार्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वंय का अंशदान लगाना होगा तथा योजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा। विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, "उद्योग भवन" बीकेडी चौराहे के पास, कमिश्नरी कैम्पस, झाँसी में श्री रामबाबू रायकवार, वरिष्ठ सहायक, मोबाइल नंम्बर 9415947996 से सम्पर्क किया जा सकता है।
 
 
 
 
रिपोर्टर : अंकित साहू

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