नशे के सौदागर को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी- पन्द्रह साल पहले अवैध चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय)शरद कुमार चौधरी ने 

03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक नोडल अधिकारी दीपक तिवारी ने बताया कि 20 सितंबर 2011 को कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान शान्ति भवन चौकी से मण्डी समिति की ओर सड़क सड़क जा रहे थे कि मण्डी समिति की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जोकि पुलिस वालों को देखकर ठिठका और पीछे मुड़कर तेज कदमों से भागने लगा। बदमाश का शक होने पर पुलिस ने घेरकर अवश्यक बल प्रयोग कर उसे कैलाश रेजीडेन्सी गेट के आगे पकड़ लिया।  उसने अपना नाम महमूद उर्फ मोटे पुत्र मूसा कुरैशी बताया। तलाशी में उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियुक्त महमूद उर्फ मोटे के खिलाफ एन०डी०पी०एस० एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर धारा-08 (सी) सपठित धारा-20 (बी) (II) (बी) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा।

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