बहला-फुसलाकर कर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झांसी- बहला-फुसलाकर कर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने 31 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह उरई जिला जालौन में मजदूरी करता है।उसकी पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है , जो कि दो पुत्रियों के साथ घर पर अकेली रहती है। उसकी बड़ी बेटी उम्र 16 वर्ष ने फोन करके बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वह बेटी को लेकर डॉक्टर के पास दवा दिलाने गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी सात माह की गर्भवती है। उसने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस का रहने वाले अमित वर्मा पुत्र खेमचन्द्र वर्मा ने बहला फुसलाकर उसके साथ काफी समय से शारीरिक संबंध बनाए हैं।धारा-65(1),351(3) भा. न्या. नं., व. 5(1)(2)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त अमित वर्मा पुत्र खेमचन्द्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।


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