दो सगे भाइयों को 07 वर्ष का कठोर कारावास 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी :  बारह साल पहले मामूली कहासुनी के बाद शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने से मौत के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, सुनील कुमार यादव के न्यायालय ने दो सगे भाइयों को 07 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी के अनुसार सागर गेट निवासी वादी मुकदमा  रवि वर्मा पुत्र हरनारायण वर्मा ने 07 जनवरी 2014 को थाना कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि  05 जनवरी 2014 को उसकी अपने परिवार के संतोष कुमार एवं सुनील कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी को हो गई थी, इसी बात को लेकर उसके भाई देवेन्द्र को संतोष कुमार एवं सुनील कुमार पुत्रगण स्व० मोतीलाल ने शराब में जहर डाल कर पिला दिया और मारपीट की, जिससे उसके भाई देवेन्द्र की आज सुबह मृत्यु हो गई है।उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण संतोष कुमार एवं सुनील कुमार के विरूद्ध धारा-304 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत नामजद  रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर  दोषसिद्ध अपराधी संतोष कुमार एवं सुनील कुमार  को धारा-304 (दिव्तीय पार्ट) भारतीय दण्ड संहिता-1860 के अपराध के लिए 07 (सात) वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया, अर्थदण्ड न देने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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