तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी :  तेरह साल पहले अवैध 450 ग्राम चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। जानकारी देते एडीजीसी दीपक तिवारी ने बताया कि 19 दिसंबर 2013 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने गश्त के दौरान रक्सा रोड पर सोनू उर्फ सिकन्दर पुत्र अनवार खां निवासी ब्रह्मनगर कालोनी लहर की देवी के पास, थाना-सीपरी बाजार को गिरफ्तार कर तलाशी में उसके कब्जे से 450 ग्राम चरस बरामद किया था। पकड़े गए अभियुक्त के विरूद्ध थाना-सीपरी बाजार में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सोनू उर्फ सिकन्दर पुत्र अनवार खां को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

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