अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर रेलवे की सख्ती — यात्रियों से सहयोग की अपील

झांसी :  झाँसी मंडल के रेल सुरक्षा बल (RPF) द्वारा ट्रेनों में अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के निर्देशन में यात्रियों की सुरक्षा, समयपालन एवं निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

रेल अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत 01 जनवरी 2026 से 24 मई 2026 तक झाँसी मंडल में कुल 2430 अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाएँ दर्ज की गईं। इन घटनाओं के संबंध में 782 मामले दर्ज किए गए तथा 781 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान दोषियों से ₹2,24,680/- का जुर्माना वसूला गया तथा एक व्यक्ति को जेल भेजा गया।

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अलार्म चेन केवल आपातकालीन परिस्थितियों — जैसे किसी यात्री की गंभीर तबीयत बिगड़ना, दुर्घटना, आग लगना अथवा अन्य वास्तविक संकट की स्थिति — में ही खींची जानी चाहिए। बिना उचित कारण चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है।

अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग से रेलवे को अनेक प्रकार की हानि होती है। इससे ट्रेनों का समय प्रभावित होता है, अन्य यात्रियों को असुविधा होती है, रेल यातायात बाधित होता है तथा कई बार महत्वपूर्ण ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। अचानक ट्रेन रुकने से परिचालन संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं और रेलवे को समय एवं संसाधनों की अतिरिक्त क्षति उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कृत्यों से यात्रियों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे अपनी यात्रा की उचित योजना बनाकर समय से स्टेशन पहुंचे। यात्रीगण गाड़ी के प्लेटफार्म पर आने की जानकारी पूर्व से प्राप्त कर लें तथा संबंधित प्लेटफार्म तक पहुंचने के मार्ग — जैसे सीढ़ी, फुट ओवर ब्रिज अथवा एस्केलेटर — की जानकारी पहले से सुनिश्चित कर लें। साथ ही, कोच पोजीशन के अनुसार समय रहते अपने निर्धारित कोच के सामने पहुंचें, जिससे अनावश्यक जल्दबाजी एवं चेन पुलिंग जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 अथवा निकटतम रेलवे कर्मचारी/आरपीएफ से संपर्क करें।

झाँसी मंडल द्वारा भविष्य में भी ऐसे मामलों के विरुद्ध सघन अभियान जारी रखा जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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