तेईस कुंतल से अधिक गांजे की तस्करी के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत, प्रार्थनापत्र निरस्त
झांसी : चार साल पहले 2330 किलोग्राम गांजे की तस्करी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी, उसकी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में निरस्त कर दी गई।
शासकीय अधिवक्ता (भारत सरकार)उदय सोनी के अनुसार 18 जुलाई 2022 को ज्ञानेन्द्र कुमार राय, निरीक्षक एस०टी०एफ० लखनऊ द्वारा वेदप्रकाश पाण्डेय, एसएचओ थाना बबीना को फोन के द्वारा ऑपरेशन की जानकारी देते हुए पर्याप्त पुलिस टीम को बबीना टोल प्लाजा पर भेजने के लिये कहा गया था। अनुज यादव उपनिरीक्षक मय हमराहीगण बबीना टोल प्लाजा के पास पहुँचे। समय लगभग दो बजे ललितपुर की तरफ से बबीना टोल प्लाजा से लगभग 400 मीटर पहले हाईवे पर एक एल०पी०जी० टैंकर आता दिखाई दिया जिसे संयुक्त टीम द्वारा रूकवाया गया तथा टैंकर में मौजूद तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। चालक ने अपना नाम सतीश हेलोण्डे, चालक सीट के पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरी सिंह मीना एवं तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम जलालुद्दीन बताया। पुलिस को टैंकर के पीछे के हिस्से में टैंकर के अन्दर प्लास्टिक के बोरों में रखे हुए बहुत सारे गाँजे के पैकेट दिखाई दिये। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई द्वारा उक्त टैंकर से 2330 किग्रा० गांजा की जब्ती की गई। फर्द के आधार पर धारा-8(सी)/29/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पकड़े गए अभियुक्तों के बताने पर अभियुक्त संतोष मीना पुत्र राधे श्याम मीना, निवासी-ग्राम बांसखेड़ी, पोस्ट परवा रामपुर, जिला गुना (म०प्र०) को भी आरोपी बनाया गया था।विगत दिवस अभियुक्त संतोष मीना की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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