उधारी के रूपये मांगने पर चाकू से हमला कर हत्या के मामले में 08 वर्ष 03 माह का सश्रम कारावास , 10,000 रूपये अर्थदण्ड

झांसी :  आठ साल पहले उधारी के लाखों रुपए के लेन-देन को लेकर विवाद में चाकू से हमला कर हत्या के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-1, आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने 08 वर्ष 03 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10,000 रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र रावत व रवि प्रकाश गोस्वामी के अनुसार सेमरी थाना गुरसरांय क्षेत्र अंतर्गत निवासी वादी मुकदमा भगवत सिंह पुत्र श्याम सिंह ने 01 जुलाई 2018 को थाना कोतवाली  पर तहरीर दी थी कि आज सुबह करीब 6 बजे मेरा भाई विनोद यादव उर्फ माते अपना उधार दिया हुआ 30,00,000 रूपया मॉगने के लिए थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खाई मुहल्ला नई बस्ती झांसी निवासी चन्द्र शेखर पुत्र मिसरी लाल विश्वकर्मा  के घर गया था जहाँ पर रूपयों के लेन देन को लेकर मेरे भाई विनोद व चन्द्र शेखर के बीच कहा सुनी होने पर चन्द्रशेखर ने आवेश में आकर चाकू से मेरे भाई  पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से भाग गया। चन्द्रशेखर की पत्नी चन्दा, मेरे भाई विनोद को घायल अवस्था में इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गई। हम लोगों को फोन से सूचना मिलने पर जब मेडिकल कालेज पहुँचे तब तक मेरे भाई विनोद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त चन्द्र शेखर को धारा-304 भा०द०सं० के तहत 08 वर्ष 03 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी व 10,000 रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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