किशोरी के साथ मारपीट कर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल का कठोर कारावास , 11 हजार रुपए अर्थदण्ड

झांसी :  सात वर्ष पूर्व किशोरी के साथ मारपीट कर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 11 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक प्रीति चतुर्वेदी के अनुसार वादी मुकदमा ने 08 जनवरी 2019 को  थाना टहरौली में तहरीर देते हुए बताया था कि पीड़िता 06 जनवरी की शाम अपनी सहेली के यहाँ से किताब लेकर अपने घर पर आ रही थी। ग्राम धवारी में खड़े गगन तिवारी पुत्र महादेव तिवारी उर्फ बूढे ने मौका पाकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की और छेड़छाड़ करने लगा,पीड़िता ने विरोध किया तो उक्त दबंग गगन तिवारी पीड़िता से मारपीट करने लगा। पीड़िता दबंग के चंगुल से बचकर अपने भाईयों से कहने के लिए हरिजन बस्ती की तरफ जा रही थी तो  उसने रास्ते में ही पीड़िता को फिर से पकड़ लिया और उसको धमकी दी कि अगर तूने घर में किसी को भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वादी की पुत्री किसी तरह बचकर उसके पास आयी और उसने आप बीती सुनाई। वादी ने जब अभियुक्त के पिता महादेव व चाचा परशुराम से कहा कि देखो तुम्हारे लड़के ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट भी कर दी तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी मर्जी हो सो करो। वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्त गगन तिवारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर 

 दोषसिद्ध अपराधी गगन तिवारी पुत्र महादेव तिवारी,  निवासी-धवारी, थाना-टहरौली को धारा-354 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह के कारावास , धारा-323 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 01 वर्ष के कठोर कारावास ,एक हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर सात दिन के अतिरिक्त  कारावास, धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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