मोटर साइकिल व कार पर पैट्रोल डालकर आग लगाने के दोषी को पाँच वर्ष का कारावास,20 हजार रूपये अर्थदण्ड
झांसी : नौ साल पहले मोटर साइकिल व कार पर पैट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-2, देवाशीष के न्यायालय ने पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय देव शर्मा के अनुसार संगम विहार, आवास विकास कॉलोनी नन्दनपुरा, थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत निवासी वादी मुकदमा बदरूद्दीन पुत्र वहीदुद्दीन ने थाना सीपरी बाजार में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि 06 मार्च 2017 को देर रात/प्रातः करीब 03 बजे उसके घर में आग लगाकर उसकी मोटरसाईकिल पल्सर तथा मारूति स्विफ्ट कार जला दी गयी। परिवारजनों एवं मुहल्ले वालों की मदद से उसने आग बुझाई। तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध धारा-436 भा०दं०सं०के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र धारा-436,387,506 भा०दं०सं०के तहत न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में वादी बदरूद्दीन ने ब्यान दिया कि 06 मार्च 2017 को मैं अपने घर पर था। समय सुबह करीब 03 बजे कैलाश तिवारी मेरे मकान के परिसर में बाउन्ड्रीवाल कूदकर हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतलें लेकर कूदा और उसने मेरी मोटरसाइकिल पल्सर एवं मेरे पुत्र की मारुति स्विफ्ट कार में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। धमक की आवाज से मैं उठा तो मैंने देखा कि कैलाश तिवारी बाउन्ड्रीवाल कूदकर भाग रहा है। उसको ललकारने पर उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि मैं उस समय उसका नाम नहीं जानता था, इस कारण रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई थी। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि वह अभियुक्त कैलाश तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी, निवासी-पठौरिया थाना कोतवाली झांसी। मूल निवासी जवाहर नगर, थाना कोतवाली, जिला बांदा था।प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त कैलाश तिवारी को धारा-435 भा०दं०सं० के अपराध के लिए पाँच वर्ष के कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
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