इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया एवं मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न
झांसी : उत्तर प्रदेश विधान परिषद इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 के नामांकन प्रक्रिया, मतदान एवं अन्य निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता जनपद के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट झांसी में आयोजित की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 का निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितम्बर 2026 को जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर को, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 07 अक्टूबर को तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2026 है। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को होगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण की जानी है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10 जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी एवं ललितपुर सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी हैं तथा अपर आयुक्त (न्यायिक), झांसी मण्डल, झांसी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), झांसी सहित संबंधित अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। जनपद झांसी में कुल 47 मतदेय स्थल हैं, जबकि सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में 353 मतदान स्थल हैं। जनपद झांसी में कुल 24,934 मतदाता तथा सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में 2,61,208 मतदाता पंजीकृत हैं। बैठक में उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन से संबंधित कार्य तथा नाम वापसी की प्रक्रिया 29 सितम्बर 2026 से 09 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के कक्ष में संपन्न होगी। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जिसका सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी के नवीनतम 5 फोटो (2 सेमी × 2.5 सेमी) प्रस्तुत की जाएगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित संख्या में प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए 10 निर्वाचक प्रस्तावक होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलकर उसकी पासबुक की छायाप्रति नामांकन से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। नामांकन के साथ फार्म-26 (शपथ-पत्र) में मांगी गई समस्त सूचनाएं पूर्ण रूप से भरी जाना आवश्यक है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन अवधि के दौरान चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पोस्टर, पम्पलेट एवं अन्य प्रचार सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता एवं अन्य आवश्यक विवरण अंकित होना अनिवार्य बताया गया। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उपस्थित रह सकेंगे तथा नामांकन स्थल के निर्धारित परिसर में केवल 03 वाहन अनुमन्य होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का जुलूस/सभा बिना अनुमति के आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है।
रिपोर्टर : अंकित साहू

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