नशे के सौदागर को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड
झांसी : तेरह साल पहले 200 ग्राम अवैध चरस सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम[एनडीपीएस एक्ट] /अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)ओम पाल सिंह के न्यायालय ने 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 02 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार कथन है 15 जुलाई 2013 को गश्त के दौरान थाना कोतवाली पुलिस ने फ्रेण्डस कॉलोनी के निकट ग्वालियर रोड पर बबुआ उर्फ सन्तोष यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी शिया मस्जिद के पास नई बस्ती झाँसी
को गिरफ्तार कर जामा- तलाशी में उसके कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने धारा-08/20 एन०डी०पी०एस० के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध
अभियुक्त बबुआ उर्फ सन्तोष को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20 (बी) (ii) (बी) [एनडीपीएस एक्ट] के आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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