युवती द्वारा आग लगाकर आत्महत्या के मामले में दोषी को 07 साल की सजा 10 हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी :  पांच वर्ष पूर्व युवती को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा, जिला झाँसी सत्य प्रकाश आर्य के न्यायालय ने 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।10 हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र राजपूत ने बताया कि वादी मुकदमा सन्तोष पुत्र मनप्यारे साहू निवासी ग्राम कैरोखर थाना-ककरबई ने थाना ककरबई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव का रामजी पुत्र राधेलाल उसकी लड़की कु० कमलेश उम्र 20 वर्ष से बातचीत करता था। 10 नवंबर 2021 को उसकी बेटी ने दीवार पर रामजी का नाम लिखकर सुबह चार बजे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे विश्वास है कि उसकी बेटी ने रामजी यादव के कारण ही दुखी होकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली।धारा-306 भा०दं०सं० के तहत रामजी यादव पुत्र राधेलाल यादव व राधेलाल यादव पुत्र झुल्लीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त रामजी यादव को धारा-306 भा०द०सं०/108 बी०एन०एस० के आरोप में 07 वर्ष  के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियुक्त राधेलाल यादव को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया।

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