पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

झांसी: नगर निगम सीमान्तर्गत व्यापार कर रहे पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के उद्देश से व पथ विक्रेताओं का रोजगार चलता रहे एवं किसी प्रकार का शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो के दृष्टिगत आज दिनांक 08.01.2025 को गठित टाउन वेण्डिग कमेटी (TVC) की बैठक सत्य प्रकाश नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर आयुक्त सभाकक्ष में आहूत की गई। जिसमें भारत सरकार पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2014 एवं पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अन्तर्गत टाउन वेण्डिग कमेटी द्वारा निम्न निर्णय लिये गयें।
1.हर पथ विक्रेता को व्यापार करने हेतु 6X6 फीट जगह दी जायेगी जिसमें अधिकतम पहिया सहित 4X5 मीटर का ठेला रखना होगा। गुमटी रखना वर्जित होगा।
2.व्यवस्थित वेण्डिग जोन में पथ विक्रेता शुल्क प्रतिमाह रू0 1200/- होगा एवं दिव्यांग पथ विक्रेता से शुल्क प्रतिमाह रू0 600/- देय होगा।
3.किसी जगह शेड या नगर निगम द्वारा कोई विकास/निर्माण कार्य नही किया जायेगा वहां पर पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करते हुए पंजीकरण कराकर प्रतिमाह शुल्क रू0 600/- तथा दिव्यांग पथ विक्रेता से प्रतिमाह शुल्क रू0 300/- देय होगा।
4.सभी वेण्डिग जोन के आगे पीली पट्टी बनायी जायेगी उसके बाहर दुकान लगाने की अनुमति नही दी जायेगी। उल्लंघन करने पर जब्तीकरण/पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5.टाउन वेण्डिग कमेटी (TVC) द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि -
सीपरी पुल के नीचे कोई पथ विक्रेता ठेला लगाकर व्यापार नही करेगा। सीपरी पुल के नीचे सिटी मजिस्ट्रेट/अपर नगर आयुक्त/क्षेत्राधिकारी टैफिक संयुक्त रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेगे।
ईलाई़ट चैराहा से मेडिकल वाईपास नो-वेण्डिग जोन रहेगा।
ईलाई़ट चैराहा से सर्किट हाऊस होते हुए सीपरी पुल तक नो-वेण्डिग जोन, बी0के0डी0 चैराहा से विकास भवन होते हुए चित्रा चैराहा तक नो-वेण्डिग जोन घोषित किये गये जहां पर सडक किनारे दोनो ओर कोई पथ विक्रेता व्यापार नही करेगा।
6.पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के उद्देश से विभिन्न स्थालों पर 13 वेण्डिग जोन घोषित किये गयें।
7.नगर निगम झाँसी द्वारा जगह उपलब्ध कराने के बाद यदि पथ विक्रेता बिना सूचना के एक माह तक दुकान नही खोलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा। पथ विक्रेता उपलब्ध करायी गई जगह पर स्वयं बैठकर व्यापार करेगा किसी और को व्यापार करने के लिए स्थल नही देगा।
8.व्यवस्थित/अव्यवस्थित वेण्डिग जोन में ठेला धारक अपने ठेला पर पंजीकरण संख्या एवं स्थल का नाम अंकित करेगा।
9.सीजनल व्यापार करने वाले वेण्डर से (नगर निगम झाँसी द्वारा जगह उपलब्ध कराने के पश्चात) जो 6X6 फीट के हिसाब से रू0 1200/- प्रतिमाह पथ विक्रेता शुल्क देय होगा।
10.पथ विक्रेता को डस्टबीन रखाना अनिवार्य होगा एवं डस्टबीन का कचरा प्रतिदिन डोर-टू-डोर आने वाली गाडी को देना होगा किसी भी स्थिति में सडक/फुटपाथ पर गंदगी नही रहनी चाहिए।
11.जो पथ विक्रेता सफाई का विशेष ध्यान देते हुए अपने आस-पास सफाई रखते है उनमें प्रथम पांच पथ विक्रेताओं को पुरूस्कृत किया जायेगा।
उक्त बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झां, अपर नगर आयुक्त मो0 कमर, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक श्रीमती स्नेहा तिवारी, प्रबन्धक अग्रणी बैक भानू प्रताप सिंह, अग्निशमन अधिकारी राकेश शुक्ला, संयुक्त नगर आयुक्त वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार एवं टाउन वेण्डिग कमेटी (TVC) सदस्य पार्षद श्रीमती नीता यादव वार्ड संख्या 44 सिविल लाइन, मा0 पार्षद लखन कुशवाहा वार्ड संख्या 53, खण्डेराव गेट, विजित कपूर समाजसेवी, अरविन्द भार्गव फुटपाथ व्यापार मण्डल, कुवंरलाल, बिहारी लाल रत्नाकर आदि सदस्य उपस्थित रहे।
रिपोर्टर अंकित साहू
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