हत्या के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा

झांसी: दिनाँक 23.02.2024 को थाना रक्सा पर वादी द्वारा मु.अ.सं. 35/2024 धारा 302 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट भादवि पंजीकृत कराया गया था। झाँसी पुलिस एवं विशेष शासकीय अधिवक्ता (द0प्र0क्षे0) द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 12.03.2025 को न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, झांसी द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पाल पुत्र गंगाराम निवासी शंकरपुर पिछौर थाना पिछौर ग्वालियर म०प्र० को कठोर आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में विशेष शासकीय अधिवक्ता (द0प्र0क्षे0) विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उ०नि० प्रदीप कुमार, कोर्ट मुहर्रिर का0 अरविन्द कुमार व पैरोकार का0 आकाश फौजदार थाना रक्सा, झाँसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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