लूट के अभियोग से संबंधित तीन आरोपियों को पांच साल की सजा

झांसी: दिनाँक 21.11.2016 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद पर मु.अ.सं. 802/2016 धारा 394, 397, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 12.03.2025 को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट झाँसी द्वारा अभियुक्तगण (किशोर अपचारी) भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र रामबाबू कुशवाहा निवासी पंचमपुरा थाना बडागाँव झाँसी 2. अतुल गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता निवासी मेन बाजार कस्बा व थाना बडागाँव झाँसी 3. (किशोर अपचारी) मनीष कुशवाहा पुत्र भगवान दास निवासी बचावली खुर्द थाना बडागाँव झाँसी को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।दण्डित कराने में एडीजीसी विजय सिंह कुशवाहा, उ०नि० अरविन्द सिंह यादव, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 अरविन्द कुमार, विशेष कोर्ट मुहर्रिर म0का0 गुन्जन तोमर व पैरोकार म0का0 रितु चौधरी थाना नवाबाद जनपद झाँसी  का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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