दिव्यांगजनों को मिलेगी विवाह प्रोत्साहन धनराशि,यहां से करें आवेदन

झांसी: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 के बाद) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न हुआ हो, वे दिव्यांग व्यक्ति उक्त योजनान्तर्गत अपना आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल वर (पति) दिव्यांग हो को रू0 15 हजार की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनमें केवल वधू (पत्नी) दिव्यांग हो को रू0 20 हजार एवं ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो को रू0 35 हजार की एक मुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। ऐसे दिव्यांगजन जो उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेव पोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in  पर आनलाइन आवेदन कराने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्न प्रपत्रों में संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) अथवा शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र-दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक का होना अनिवार्य है। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्षसे कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्षसे कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो) एवं  युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बी0के0डी0 चैराहा, झाँसी में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
 
रिपोर्टर अंकित

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.