निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 20 जून से 10 जुलाई तक

झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों के मध्य चावल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं 02 किग्रा० प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। 
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई, जून 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54 में वितरण कराना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहें। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायें। उचित दर विकेताओं के द्वारा वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायें, ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा भी करेंगे। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 10 जुलाई 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.