जमीन खरीद फरोख्त के‌ नाम पर 80 लाख रुपए हड़पने व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

झांसी । जमीन खरीद फरोख्त के‌ नाम पर करीब 80 लाख रुपए हड़पने व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी के आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु०अधि०) जितेन्द्र यादव के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा अवधेश कंचन ने 21 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जमीन खरीद फरोक्त का कार्य करता है तथा कुछ वर्षों से घास मंडी निवासी मधुर तिवारी व शंकरगढ़ निवासी पवन राजपूत  से व्यापारिक सम्बंध हैं तथा लगभग 2 माह पूर्व मधुर तिवारी व पवन राजपूत व एक अज्ञात व्यक्ति को घर पर मिलाने लाये और उन्होनें कौछाभांवर स्थित जमीन के कागजात बताये और उक्त जमीन का सौदा एक करोड 10 लाख रुपए में तय हुआ और उसी दिन उसने सभी के सामने उक्त जमीन का ब्याने के रूप में 2 लाख रुपए नगद जमुनादास को दिये इस बात का वीडियो मधुर तिवारी व पवन राजपूत ने बनाया जो वीडियो उस के पास है तथा 07 नवंबर 2024 को उसने जमीन मालिक जमुनादास निवासी कोछाभांवर से उक्त जमीन का तहसील में रजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट के समय दो चैक 42 लाख रुपए व 22 लाख रुपए के दिये व उसी शाम नगद 13 लाख रूपए नगद दिये । इसके बाद उक्त जमीन पर काम कराना शुरू करा दिया तो लोगों ने बताया कि उक्त जमीन जमुनादास की है ही नहीं ।जब मधुर तिवारी व पवन राजपूत से बात की तो उक्त दोनों लोग गुमराह करते हुये बोले कि उक्त जमीन जमुनादास की है जब प्रार्थी ने कहा कि थाने में तुम लोगो की रिपोर्ट लिखाऊंगा तो उक्त दोनों लोग भड़क गये और गाली गलौज व हाथापाई करने लगे व जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर धारा-318(4), 115(2), 352, 351(3), 338, 336(3), 340(2), 61(2) a, 319 (2) बी०एन०एस०, थाना नवाबाद में पंजीकृत किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त मधुर तिवारी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में निरस्त दिया गया।

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.