झाँसी के नामचीन हवेली रेस्टोरेंट में अधिकारियों ने देखा कुछ ऐसा की रह गए दंग,मालिक को थमाया नोटिस

झांसी: जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को त्योहारों एवं वर्षा के दृष्टिगत जनपद में खाद्य सुरक्षा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि जनपद में त्योहारों के दृष्टिगत और भारी वर्षा के कारण अशुद्ध और गुणवत्ताविहीन खाद्य पदार्थो की बिक्री को किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों एंव हैंड ठेलों पर विक्रय की जा रही खाद्य पदार्थो की संवेदनशीलता के साथ जांच की जाए। उन्होंने नमूने संग्रहीत करते हुए टेस्टिंग के लिए लैब भेजे जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि नमूना फेल होता है तो संबंधित पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन झांसी की टीम द्वारा हवेली रेस्टोरेंट जीवन शाह तिराहा, मोदी टावर झांसी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। किचन में अत्यधिक गंदगी पाई गई जिस जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल साफ सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान खराब तैयार खाद्य सामग्री को वहीं मौके पर फिकवाया गया, इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, घी, बेसन एवं खाद्य तेल के नमूने संग्रहित किए गए जिन्हें जांच हेतु राजकीय लैब भेजे जा रहे है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पवन कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप का आयोजन करते हुए खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 खाद्य कारोबारियों एवं उनके स्टाफ के साथ ही लगभग 400 आमजन लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसी दौरान विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। मार्ग पर लगे खाने के ठेले और दुकानों का सत्यापन करते हुए खाद्य सामग्री की जांच की गई, सभी को स्वच्छ और साफ-सफाई प्रॉपर रखे जाने के निर्देश दिए।
कार्यवाही के दौरान सहायक सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे fssai के ऑनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टनर्ओवर 12 लाख रूपए प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू0 5 लाख तक जुमार्ने का प्राविधान है।
उन्होंने आम जन को जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत/समस्या के लिये विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 तथा एप खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है ग्राहक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से असन्तुष्ट होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही जनपद झाॅसी से सम्बन्धित सूचना के लिये सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झाॅसी के मोबाइल नं0-9454468654 पर की जा सकती है।
रिपोर्टर अंकित साहू
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