जानलेवा हमले में दोषी दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

झांसी। लाठी ,डंडे व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले में दोषी दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, भारी अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार ग्राम घांघरी थाना उल्दन झाँसी निवासी वादी मुकदमा मनीष कुमार पुत्र मुन्नालाल ने थाना उल्दन में 04 अप्रैल 2022 को कालीचरन कुशवाहा, तेजराम कुशवाहा, अंकू कुशवाहा एवं दो अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी थी कि 02 अप्रेल 2022 को वह अपने खेत में पिता मुन्नालाल व मुलायम सिंह दांगी तथा ड्राईवर निर्देष अहिरवार के साथ गेहूँ की कटाई करा रहा था, तभी शाम करीब 07.30 बजे विपक्षी कालीचरन कुशवाहा व तेजराम पुत्रगण चिन्ताराम , अंकु कुशवाहा पुत्र कालीचरन व दो अन्य व्यक्ति अपने हाथों में लाठी, डण्डा , कुल्हाड़ी तथा तमंचा लेकर आये और कहने लगे कि कटाई बंद करो, तुमने मुझे बंटाई पर नहीं दिया, तो मैं यह खेत किसी को भी काटने नहीं दूँगा। मेरे पिताजी ने कहा खेत मेरा है, तुम कटाई से रोकने वाले कौन होते हो, इसी बात पर कालीचरन कुशवाहा ने अपने पुत्र अंकु के साथ कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से मुलायम सिंह के ऊपर कई वार कर दिये। मुलायम सिंह के कान व सिर पर गंभीर चोटें आ गयी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े , मेरे पिताजी व मैं बचाने को दौड़े, तो मुझे तथा मेरे पिता को भी कालीचरण व तेजराम ने लाठी, डण्डों से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिससे मेरे पिता के हाथ-पैर में फैक्चर हो गया तथा मुझे गंभीर चोटें आयी। शोर मचाने पर खेत के पास में ही कार्य कर रहे गाँव के अन्य लोग आ गये और विपक्षीगणों को ललकारा, तो यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए और तमंचे से हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना उल्दन पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया । जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय में दोषसिद्ध अपराधी कालीचरन एवं तेजराम को धारा-147 भा०दं०सं० में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000-5,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह का कारावास , धारा-148 भा०द०सं० में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह के कारावास ,धारा-307/149 भा०द०सं० में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 1-1 वर्ष के कठोर कारावास , धारा-323 भा०द०सं० में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 1-1 माह के कारावास धारा-504 भा०दं०सं० में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000-5,000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह के कारावास,धारा-506 भा०द०सं० में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 3-3 माह के कारावास की सजा सुनाई ।
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