अवैध गांजा सहित पकड़े तस्करों को नहीं मिली रिहाई, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी । अवैध गांजा सहित पकड़े दो तस्करों के ज़मानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०) एक्ट, कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एनडीपीएस एक्ट) दीपक तिवारी के अनुसार 15 जून 2025 को थाना मोंठ पुलिस को मुखबिर ने सूचना देते हुए बताया था कि मादक पदार्थ तस्करों द्वारा छत्तीसगढ़ से एक डीसीएम आईसर एचआर-69एफ-2480 में
गांजे की बड़ी खेप लायी जा रही है। सूचना पर पुलिस ने झांसी- कानपुर हाइवे मोठ बाईपास पर चेकिंग करते हुए झांसी की तरफ से आ रही डीसीएम आईसर एचआर-69 एफ-2480 को रोक कर चालक व सहचालक को वाहन से नीचे उतारकर नाम पता पूछते हुए लदे माल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मछली दाना के साथ कुछ गांजे के बण्डल बोरियों के नीचे छिपे हैं। चालक ने अपना नाम राहुल कुमार व सहचालक ने अपना नाम जयप्रकाश पासवान पुत्र रामसागर, निवासी-ग्राम पचरा खुर्द, थाना कुसेश्वर, जिला दरभंगा बिहार बताया जिनकी जामातलाशी में मोबाइल फोन और नगद रुपये बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उक्त सीडीएम के अन्दर मछली दाना की बोरियों के बीच में 23 अदद ग्रण्डल नुमा पैकेटो के अन्दर कम्प्रेस कर गांजा रखा है। तौलने पर कुल 2 कुन्टल 30 किलो 400 ग्राम गांजा पाया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र धारा-8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया।
इसी न्यायालय में एक अन्य मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि 23 मई 2022 को रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई प्लेटफार्म नं०-4/5 पर आर०पी०एफ०ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर तलाशी में कुल 12. 150 किलोग्राम
गांजा बरामद किया था ,पूछताछ में उसने अपना नाम विश्वहरी प्रसाद बताया । जिसके खिलाफ एन०डी०पी०एस० एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मंगलवार को दोनों ही आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
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