शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि पीडिता / वादिनी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष धारा-173 (4) बी०एन०एस०एस० के तहत प्रार्थनापत्र में बताया कि समीर उर्फ सलमान पुत्र वहीद उसका रिश्तेदार है। समीर उर्फ सलमान के परिजनों ने उसकी व समीर उर्फ सलमान की शादी की बाद चलाई थी, जिसकी वजह से उसकी समीर से मोबाईल पर बातचीत होने लगी और कभी-कभार एक-दूसरे से मुलाकात भी हो जाती थी। कई बार उक्त समीर उर्फ सलमान उस को सामाजिक कार्यक्रमों में अपने साथ ले गया। समीर उर्फ सलमान ने एक दिन कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। कमरे पर समीर उर्फ सलमान अकेले रहता था, उसके पहुंचने पर समीर उर्फ सलमान ने बातचीत करने के बाद कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया, वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो देखा कि वह नग्न अवस्था में थी। समीर उर्फ सलमान से कहा कि मेरे साथ यह क्या किया, तो वह कहने लगा कि हमारी तो शादी होना ही है, शादी के बाद जो होता है वह आज ही मैंने कर लिया तो इसमें बुराई की क्या बात है और कहा कि यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो फिर हमारी शादी नहीं हो पायेगी। वह सलमान की बातों में आ गयी तथा इसके बाद समीर उर्फ सलमान  उसे कई बार कई जगहों पर ले गया, जहाँ शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा तथा हिडेन कैमरे से अश्लील फोटो व बीडियो भी बनाता रहा तथा दबाव बनाये रखने के लिये कुछ फोटो व वीडियो समीर उर्फ सलमान ने उस को दी थी तथा जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये। 02 मार्च 2025 को अपने कमरे पर बुलाया और शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने लगा, तब उसने कहा कि बहुत दिन हो गये अब जब तक शादी नहीं करोगे, तुम्हें मैं अपना शरीर छूने नहीं दूंगी। जिसके बाद समीर उर्फ सलमान ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किये तथा बाद में शादी करने से साफ मना कर दिया तथा मारपीट व गाली-गलौज कर भगा दिया। वह थाना प्रेमनगर रिपोर्ट करने गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब उसने न्यायालय की शरण ली धारा-69, 123, 115(2),352,351 (2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत मामला पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।उक्त मामले में अभियुक्त समीर उर्फ सलमान खान द्वारा प्रस्तुत  जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

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