एफडीए टीम को मिली शाबाशी, 10 कुण्टल नकली मावा एवं जहरीला केक पकड़ने पर डीएम ने थपथपाई पीठ, किया प्रोत्साहित

झांसी: जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत अन्य प्रांतों से आने वाले खाद्य पदार्थों कि हो रही धड़ पकड़, मऊरानीपुर,बबीना,खैलार सहित गणेश चौराहा, पंचवटी कॉलोनी में विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की हुई जाँच और लिए नमूने।जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा किए नकली मावा एवं जहरीला केक पकड़ने पर टीम के सदस्यों की थपथपाई पीठ और किया प्रोत्साहित, उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में सुरक्षित खाद्यपदार्थ का ही सेवन करे। उन्होंने कहा त्यौहारों के दृष्टिगत यदि कहीं अधोमानक खाद्य सामग्री की जानकारी प्राप्त होती हैं तो तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं ताकि कार्रवाई की जा सके।
इस मौके पर पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी ने त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु टीम द्वारा आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बड़े दूध भंडार बड़ा बाजार मऊरानीपुर में प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए पनीर ,खोया, घी के नमूने एवं राजा स्वीट हाऊस बबीना से मिल्क केक, बूंदी लड्डू के नमूने, श्री राधे मिष्ठान भंडार खैलार से मिल्क केक, जय भोले मिष्ठान भंडार खैलार से दही का नमूना एवं जय मां काली मिष्ठान भंडार गणेश चौराहा झांसी से बूंदी लड्डू , बेसन लड्डू का नमूना, मुस्कान स्वीट्स गणेश चौराहा झांसी से मिल्क केक, एवं बंटी डेयरी पंचवटी कॉलोनी झांसी से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया सभी नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रात्रि में कानपुर चुंगी, ओरछा रोड पर प्रतापपुरा मध्य प्रदेश से बेसन की भरी गाड़ी पर प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए बेसन नमूना संग्रहण का किया, जिसे जाँच हेतु राजकीय लैब भेजा गया।
सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू० 05 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) - II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह,ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
रिपोर्टर अंकित साहू
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