मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

झांसी । मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र 13 वर्ष जो कक्षा 7 वी छात्रा है। 11 सितंबर 2018 को समय करीब 7.15 बजे जब साइकिल से स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात मोटर साइकिल स्पलेण्डर से पीछे की तरफ से आया और पुत्री के साथ छेड़छाड़ की जिससे उसकी पुत्री साइकिल से नीचे गिर गई और छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति मोटर साइकिल से भाग गया। उसकी पुत्री की उम्र-13 वर्ष है, यह सारी घटना स्कूल से आने के बाद उसकी पुत्री ने मुझे बताई। तहरीर के आधार पर धारा-354 क भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना प्रेमनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया,जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय में दोषसिद्ध  अपराधी सुरेन्द्र श्रीवास उर्फ सुजान सिंह को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 03 वर्ष (तीन वर्ष) के कठोर कारावास एवं मु.-5,000 (पाँच हजार रुपए) अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध अपराधी को 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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