सामूहिक रूप से जान लेवा हमला कर दहशत फ़ैलाने के मामले में आरोपी पिता -पुत्रों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी । सामूहिक रूप से एक राय होकर जान से मारने की नियत से लाठी, कुल्हाड़ी व डण्डे से प्रहार करने ,फायरिंग कर दहशत फैलाने एवं मरणासन्न अवस्था में जान से मारने की धमकी दिये जाने के मामले में पिता -पुत्रों के ज़मानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (आवव्वस्तु अधि०) जितेन्द्र यादव के न्यायालय ने निरस्त कर दिए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र रावत व देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा रघुवीर सिंह ने 11 जून 2025 को  रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आज मेरा लड़का छत्रपाल सिंह अपनी मोटरसाइकिल से टहरौली तहसील जा रहा था समय करीब 8 बजे सुबह रास्ते में सुजवा स्कूल के पास मेरे गाँव के ही प्रकाश पुत्र बाबूलाल यादव, इन्दल उर्फ पप्पू पुत्र फूलचन्द्र यादव, बन्टी उर्फ कृष्णकान्त पुत्र प्रकाश यादव, अखण्ड पुत्र साहब सिंह, साहब सिंह पुत्र जगदीश यादव, भारत पुत्र फूलचन्द्र, जगदीश पुत्र बाबूलाल यादव, कोमल सिंह पुत्र फूलचन्द्र यादव मिले, जो लाठी व कुल्हाड़ी व डण्डे लिये थे, गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया तथा गाँव में जाकर धमकी देते हुए फायरिंग की। वादी ने पुलिस को फोन किया तथा अपने बेटे को लेकर सरकारी अस्पताल गुरसरांय गया। जहाँ से उसके बेटे को झाँसी रिफर कर दिया गया। तहरीर पर धारा-191(2), 191(3), 190, 109, 352, 351(3) बी०एन०एस०के तहत थाना टोड़ी फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी अखण्ड पुत्र साहब सिंह,साहब सिंह पुत्र जगदीश यादव व जगदीश पुत्र बाबूलाल यादव निवासी- सेमरी अहिरान टोड़ी फतेहपुर झाँसी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान एडीजीसी ने जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई।पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।

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