लूट के आरोपी को ढाई साल की कठोर कारावास और पांच हजार का जुर्माना

झांसी: दिनाँक 12.03.2008 को वादी द्वारा थाना गरौठा मु.अ.सं. 104/2008 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 08.08.2025 को न्यायालय एफटीसी-1 (ओएड्ब्ल्यू), झाँसी द्वारा अभियुक्त बाबूजी अहिरवार पुत्र सतौले उर्फ बसारिया निवासी ग्राम नगारा घाट थाना पनवाडी जिला महोबा को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस दौरान ए0डी0जी0सी0 विपिन कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 सुबेदार सिंह यादव, कोर्ट मुहर्रिर कां0 अरविन्द कुमार व पैरोकार का0 अभय पटेल, थाना गरौठा, जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्टर अंकित साहू
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