अवैध शराब बेचने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास व 1 लाख का जुर्माना

झांसी:  वादी द्वारा 24/02/2021 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु.अ.सं. 110/2020 धारा 272 भादवि व 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 08.08.2025 को न्यायालय स्पे0 गैंगस्टर कोर्ट, झाँसी द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कबूतरा पुत्र रामू निवासी ग्राम पडरी थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस दौरान ए0डी0जी0सी0 तेज सिंह गौर व ए0डी0जी0सी0  संजय देव शर्मा, विवेचक उ0नि0 श्रीकृष्ण पाल सिंह, कोर्ट मुहर्रिर म0हे0का0 निहारिका व पैरोकार का0 सुमित मिश्रा, थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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