अवैध शराब के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को 7 वर्ष की जेल

झांसी: दिनाँक 11.03.2010 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु.अ.सं. 135/2010 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 29.08.2025 को न्यायालय ए0डी0जे प्रथम कोर्ट झाँसी द्वारा अभियुक्त सतीश कबूतरा पुत्र स्व0 सरदार सिंह निवासी ग्राम पाडरी थाना सीपरी बाजार, झाँसी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 55,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ए0डी0जी0सी0 तेज सिंह गौर व ए0डी0जी0सी0 देवेन्द्र पांचाल, विवेचक उ0नि0 दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कोर्ट मुहरिर हे0का0 नीरज कुमार व पैरोकार का0 रमाशंकर सिंह, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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