नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 25 साल की सश्रम कारावास की सजा

झांसी: दिनाँक 09.05.2020 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना टहरौली पर मु.अ.सं. 39/2020 धारा 376क,ख भादवि व 4/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 29.08.2025 को न्यायालय एफटीसी-1 (OAW), झाँसी द्वारा अभियुक्त राजू रावत पुत्र अम्मू आदिवासी नि0 ग्राम सितौरा थाना टहरौली जनपद झाँसी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
इस दौरान विशेष लोक अभियोजक  चन्द्रप्रकाश शर्मा, विवेचक निरी0 आशीष कुमार मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 भारती रावत, विशेष कोर्ट मुहर्रिर म0का0 अर्चना व पैरोकार का0 अमित कुमार, थाना टहरौली ,जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा ।
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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