किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 60 हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी । किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने 06 सितंबर 2018 को क्षेत्राधिकारी, मऊरानीपुर को तहरीर दी थी कि 01 सितंबर 2018 की दोपहर में वह अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ मोटर साइकिल से घर जा रहा था, भण्डरा बस स्टैण्ड से कुछ दूर वह गाड़ी खड़ी कर लघुशंका करने लगा, तभी एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से रवीन्द्र कुशवाहा अपने बहनोई ओमप्रकाश के साथ आया, उसकी नाबालिग बड़ी बेटी को गाड़ी पर बैठाकर भाग गए, अचानक घटी घटना से वह व छोटी बेटी घबरा गए, चिल्लाया और रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह लोग भाग गए।वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना मऊरानीपुर में रविन्द्र कुशवाहा एवं ओमप्रकाश कुशवाहा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त  अभियुक्त ओमप्रकाश कुशवाहा के विरुद्ध धारा-363,368,506 भा.दं.सं. व धारा-11/12 पॉक्सो एक्ट में एवं अभियुक्त रविन्द्र कुशवाहा के विरुद्ध धारा-363,376, 506 भा.दं.सं. एवं धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध रविन्द्र कुशवाहा को धारा-363 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 7 वर्ष (सात वर्ष) के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा-376 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं  50 हजार रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 साल  के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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