अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से लाना होगा अपना आधार कार्ड- नोडल अधिकारी

झांसी:अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस भतीॅ एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड पदों पर सीधी भर्ती-2023 की दिनांक 01 नवंबर 2025 को तथा पुलिस उप निरीक्षक गोपनी सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 01नवंबर-2025 को एक पाली में पूर्वान्ह 10:00 से 12:00 तक तथा 02 नवंबर-2025 एक पाली पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.30 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा कि तैयारियों की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, नोडल अधिकारी परीक्षा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित समस्त केन्द्र व्यवस्थापकों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनपद में नकल किसी भी दशा में बर्दास्त नही होगी। परीक्षा में डुप्लीकेट परीक्षार्थी किसी भी दशा में शामिल नहीं हो, इसे उन्होंने कक्ष निरीक्षकों से सावधानी पूर्वक जांच करते हुए सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र का गंभीरता से परीक्षंण उपरांत ही कक्ष में प्रवेश कराया जाए।
नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ( कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेट-ए/लिपिक संवर्ग)-15- 2025 के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेट पदों पर सीधी भर्ती-2023 की परीक्षा 11 केंद्रों पर दिनांक 01नवंबर -2025 को तथा 02 नवंबर-2025 पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा 10 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी। उन्होंने पुनः परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमरा,वॉइस रिकॉर्डर के साथ विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, रैम्प आदि की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की जांच के दौरान ही अलग कक्ष में जमा कराने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकल विहीन और स्वच्छता पूर्ण परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में परीक्षार्थियों की तलाशी सावधानीपूर्वक ली जाए, विशेष रूप से महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला शिक्षिका द्वारा ही लिए जाने के निर्देश दिए।परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता, इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण किए ज़ाने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोडल अधिकारीअपर जिलाधिकारी प्रशासन ने परीक्षा की शुचिता बनाये रखने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक होगा। उन्होंने कक्ष निरीक्षक को सतर्क करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा अपनायी जा रही नयी-नयी तकनीकों को दृष्टिगत रखते हुए सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामितीय- पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबुल / इलेक्ट्रानिक पेन / स्कैनर, इलेक्ट्रानिक गैजेट, जैसे- मोबाइल फोन, कैमरा, किसी प्रकार की घड़ी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैण्ड, बटुआ, काला चश्मा, हैण्ड बैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है। किसी भी अभ्यर्थी को उक्त सामग्री / उपकरण परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के अन्दर न ले जाने दिया जाये। इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि परीक्षार्थियों को सूचना पट्ट पर सूचना अंकित कराकर स्पष्ट कर दिया जायेगा कि परीक्षा कक्ष के अन्दर पेन, प्रवेश पत्र व मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त सामग्री ले जाना वर्जित है। इसका उल्लंघन करने अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा देते समय किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करने, कदाचार के दोषी होने या अन्य अभ्यर्थियों से सहायता लेने अथवा उनकी सहायता करने पर उसे परीक्षा से वारित (Debar) करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 अरविंद कुमार नोडल अधिकारी पुलिस, पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा,जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रति वर्मा सहित समस्त केन्द्र व्यवस्थापक स्टैटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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