लूट के मामले में दोषी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार अर्थदण्ड

झांसी ‌। लूट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट ने एक अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई,08 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लूट के मामले में वादी द्वारा 05 अगस्त 2011 को थाना नवाबाद पर धारा 392/411 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। थाना नवाबाद  पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध  अभियुक्त  सचिन सोनी पुत्र विजय सोनी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने की।

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