पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 65 हजार का जुर्माना

झांसी: दिनाँक 18.11.2015 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बरुआसागर पर मु.अ.सं. 164/2015 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 13.11.2025 को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट, झाँसी द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाह पुत्र भूरे कुशवाह निवासी जलन्धर पृथ्वीपुर टीकमगढ़ (म0प्र0) 10 वर्ष का कठोर कारावास व 65 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उपनिरीक्षक अजय पाल, कोर्ट मुहर्रिर जितेन्द्र कुमार व म0का0 पूजा कुमारी व विशेष कोर्ट मुहरिर गुंजन तोमर व पैरोकार कां0 आलोक भदौरिया थाना बरुआसागर जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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