दस साल पहले किशोरी को बहला कर भगाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली सात साल की कठोर कारावास
झांसी: दस साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगाने तथा दो वर्षों तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 65 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने 18 नवंबर 2015 को थाना-बरुआसागर पर तहरीर दी थी कि मेरी बहन 16 नवंबर 2015 को करीब तीन बजे दिन से लापता है, जिसे सभी संभावित स्थानों पर खोज लिया, कहीं पता नहीं चला। आज 18 नवंबर को जानकारी मिली कि बहन को धर्मेन्द्र कुशवाहा पुत्र भूरे कुशवाहा निवासी-जलंधर, थाना-पृथ्वीपुर, जिला-टीकमगढ़ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर धारा-363,366 भा.दं.सं. के तहत धर्मेन्द्र कुशवाहा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ धरमदास कुशवाहा के विरुद्ध धारा-363,366 भा.दं.सं. व धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में दोषसिद्ध अपराधी धर्मेन्द्र उर्फ धरमदास कुशवाहा को धारा-363 भा.दं. सं. के अपराध के लिए 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास , धारा-366 भा.दं. सं. के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
रिपोर्टर अंकित साहू


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