नहीं मिली जेल से रिहाई, जमानत अर्जी निरस्त
झांसी। प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । जब घर वालों ने प्रेमिका की किसी अन्य से शादी करवा दी तो उसका पति से तलाक करवा दिया और अब शादी से इंकार कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महिला की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी।अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव तथा प्रदुम्न कांत मिश्रा के अनुसार वादिया ने
थाना एरच में तहरीर देते हुए बताया था कि मेरी उम्र 19 वर्ष है मैं कक्षा चार तक पढ़ी हूँ। मैं अपने गाँव के विशाल प्रजापति पुत्र राजू से चार साल से प्यार करती थी। विशाल ने मुझसे शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये। इसके बाद मेरे घरवालों ने मेरी शादी 17 मई 2025 को दतिया म०प्र० निवासी एक व्यक्ति के साथ कर दी, जिस पर विशाल ने मुझे धमकी थी कि तुम अपने पति के साथ सम्बन्ध मत बनाना वरना में तुम्हें जान से मार दूंगा। 26 मई 2025 को मायके आकर सारी बात अपने घरवालों को बताई और घरवालों के साथ विशाल के घर जाकर उलाहना देने लगी तो विशाल के पिता व मां ने गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी दी। उसने बताया कि विशाल के पास मेरे कुछ प्राइवेट फोटो है। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है और अब विशाल मुझसे शादी करने से मना कर रहा है। जान से मारने की धमकी देता है।तहरीर के आधार पर धारा- 69,352,351 (3) भा०न्या०सं०के तहत विशाल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में 22 नंबवर से जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त विशाल की ओर प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

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