जान लेवा हमले के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

झांसी। जान लेवा हमले में एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश,गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा धन सिंह ने 02 अक्टूबर 2025 को थाना गरौठा पर प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 01 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग 8 बजे  राहुल पुत्र रामेश्वर, चतुर, रामेश्वर एवं रमेश पुत्रगण फुंसी निवासीगण ग्राम ढिपकई थाना गरौठा ने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया। मेरे सिर पर व बाँये हाथ पर गंभीर चोटें आयीं। मारपीट के बाद वह सभी लोग गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गये। तहरीर के आधार पर हमलावरों के खिलाफ धारा 115 (2), 352,351 (3). 118(1), 109 (1) भा०न्या०सं० के तहत थाना गरौठा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त रामेश्वर पुत्र फुंसी की ओर से   प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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