जानलेवा हमले के आरोपों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झांसी । मुकदमे की रंजिश में आठ वर्ष पूर्व जान लेवा हमले के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)मनोज कुमार जाटव के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार मुकदमा वादी विजय कुमार यादव ने 06 मई 2017 को थाना बड़ागांव, में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब 06.00 बजे सुबह वह अपने सात वर्षीय पुत्र वरूण को स्कूल बस में बैठाने के लिए गाँधी चौक पर आया। उसी समय घनश्याम राजपूत व उसका पुत्र बाजार में दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ आये जो अपने-अपने हाथों में तमंचा लिये थे। अज्ञात व्यक्ति ने तमंचा निकालकर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, वादी ने उस व्यक्ति का हाथ लगाकर ऊपर कर दिया और फायर ऊपर की ओर चला गया और वह बाल-बाल बच गया। फायर की आवाज सुनकर मौके पर आए लोगों ने बचाया। चारो लोग गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये कि अबकी बार तो बच गये, दोबारा बचने नहीं देंगे। वादी की तहरीर पर धारा-302, 147, 148, 149, 506, 34 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त कैलाश राजपूत द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

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