10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला: पड़ोसी को 20 साल की सजा
झांसी । दो साल पहले दस वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 01 लाख रुपए अर्थदण्ड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया मुकदमा ने 31 जनवरी 2024 को थाना मोंठ में तहरीर देते हुए बताया था कि वह मजदूरी करती है, उसके तीन बच्चे बड़ी बेटी उम्र 10 वर्ष, पुत्र 8 वर्ष व छोटी बेटी 6 वर्ष है, वह अक्सर मजदूरी करने के लिए बाहर जाती है, उसके पति गोरखपुर में मजदूरी करते हैं। 30 जनवरी 2024 की शाम जब वह मजदूरी करके लौटी तो उसकी बड़ी लड़की काफी घबराई व डरी सहमी हुई थी उसे देखकर रोने लगी और उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला प्रदीप उर्फ लला खरे ने मुझे मकर संक्रांति के दिन अपने घर में बुलाकर दरवाजा बन्द करके उसके साथ गलत काम किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें व तुम्हारे मम्मी -पापा को जान से मार दूंगा। थाना मोंठ में धारा-342,376(क) (ख), 506 भा.दं.सं. व धारा-5एम/6 पॉक्सो एक्ट व धारा-3(2) (व्ही) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी प्रदीप उर्फ लला खरे को धारा-342 भा.दं स के अपराध में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास ,धारा-5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

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