गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को 4 वर्ष की साधारण कारावास और 10 हजार का जुर्माना

झांसी: दिनाँक 23.02.2021 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बबीना पर मु.अ.सं. 57/2021 धारा 3 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट, झाँसी द्वारा अभियुक्त मनीष अहिरवार पुत्र मनथर उर्फ मनोहर निवासी- हाउसिंग बोर्ड कालोनी थाना- कोतवाली जनपद झाँसी एवं केशव पाल पुत्र रादास निवासी- बरोई थाना- कोतवाली, जनपद- झाँसी को 4 वर्ष 11 माह का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
इस दौरान विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रकाश पाठक, विवेचक निरी० रामप्रकाश, कोर्ट मुहर्रिर म0हे0का0 आरती यादव, व पैरोकार का० योगेश कुमार, थाना बबीना, जनपद झाँसी शामिल रहे।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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