घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झांसी । घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करौलिया के अनुसार वादिया ने थाना-लहचूरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 मई 2025 शाम करीब 5-6 बजे वह अपने घर पर अकेली थी। उसी समय ग्राम गढ़वा निवासी पुष्पेन्द्र अहिरवार उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगा। उसने विरोध किया तो उसको जमीन पर पटक कर जबरन बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। ने डर की वजह से पीड़िता ने घटना अपने परिवार वालों को नहीं बतायी तथा अपने मायके चली गयी। जहां 28 मई को अनिकेश ने फोन किया कि तुम बरुआसागर आ जाओ हम वहीं पर मिलेगे अगर हमारे कहने पर बरुआसागर नहीं आयी तो पुष्पेन्द्र के पास जो तुम्हारे बलात्कार के मोबाइल पर फोटो है, उन्हें वायरल कर देंगे। वह डर की वजह से पुष्पेन्द्र की बातों में आ गयी तथा अकेली बरुआसागर के लिए घर से निकली तो उसी समय अनिकेश अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके घर के पास आ गया उसे जबरन मोटर साइकिल पर बैठा लिया तथा ओरछा में एक होटल ले गया तथा अनिकेश व प्रताप ढीमर ने बारी बारी से उसके बलात्कार किया इसके बाद अनिकेश व प्रताप गांव के पास पुछी करगुवां थाना सेदरी जिला निवाडी छोड़ गए तथा जाते समय धमकी दी कि यदि कहीं पर शिकायत की या कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने धारा-333,352,351(3), 64 बी.एन.एस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।उक्त मामले में अभियुक्त पुष्पेन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया।


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