नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 65,000 का अर्थदण्ड
झांसी: चार साल पहले दिनाँक 11.07.2021 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु.अ.सं.- 308/2021 धारा 363,366,376 भादवि. व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम मे 13 फरवरी 2026 को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट, झाँसी द्वारा अभियुक्त कमलेश वर्मा उर्फ छोटू पुत्र नारायणदास वर्मा निवासी हंसारी थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 65,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी विजय सिंहं कुशवाहा, विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उ0नि0 सुभाषचन्द्र, कोर्ट मुहर्रिर का0 रोहित कुमार, विशेष पैरोकार गुंजन तोमर, पैरोकार का0 आयुष पटेल थाना कोतवाली जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्ट अंकित साहू

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